
जिले भर में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड आदि को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।
प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के निर्देश पर सिविल सर्जन ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। सिविल सर्जन ने तमाम सरकारी अस्पताल के प्रभारी को उसके संबंधित क्षेत्र में जांच कर अवैध रूप से संचालित किये जा रहे अवैध नर्सिंग होम, जांच घर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आदि की जांच कर सामुचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में आज राघोपुर रेफरल अस्पताल प्रशासन के द्वारा माइकिंग के जरिये प्रचार कर बाजार में लोगों को इस निर्देश से अवगत कराया है। जिसमे कहा गया है कि अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड आदि के कारण लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के निर्देश के आलोक में रेफरल अस्पताल राघोपुर प्रशासन के द्वारा प्रचार प्रसार कर कर अंतिम चेतावनी दी जा रही है। कहा गया कि राघोपुर प्रखण्ड क्षेत्र में जो भी अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि अवैध रूप से चल रहा है। वह स्वयं ही बंद कर दे। साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी मकान मालिक के मकान में अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी एक्स-रे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि जांच के दौरान संचालित पाया जाएगा तो उक्त मकान को सील कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के इस पहल से अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया है।
बाइट= डॉ डीएन राम। प्रभारी, रेफरल अस्पताल राघोपुर।




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